Moradabad Coronavirus News : मंडी में अलग-अलग समय पर खुलेंगी दुकानें, धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक लोग नहीं कर सकेंगे प्रवेश
प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ आनन्द वर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के जारी गाइड लाइन का पालन कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। धार्मिक स्थल में पांच से अधिक लोग किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ आनन्द वर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के जारी गाइड लाइन का पालन कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। धार्मिक स्थल में पांच से अधिक लोग किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
किसी भी बंद स्थान जैसे हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत यानी एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक भी रह सकते हैं। खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तथा एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रेनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति प्रदान की गई है। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में कोविड डेस्क बनाई जाएगी। जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया की गई है, उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों, प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार के लिए जनपदों में पीए सिस्टम स्थापित किए गए हैं। पीए सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) को तत्काल क्रियाशील कराते हुए यह भी ध्यान रखा जाए। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। मंडियों में फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी स्थानीय मंडियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाॅल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करें। मंडी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाए, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन हो। प्रमुख मंडियों में प्रातः चार बजे से प्रातः आठ बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाए। प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेगा। परंतु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जायेंगी। कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल, 2021 तक बन्द रहेंगे। कोचिंग क्लासें ऑनलाइन चलती रहेंगी।