अमरोहा में पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म, मां ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट

Father misdeed daughter in Amroha कोतवाली क्षेत्र के गांव में बाप द्वारा बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Sun, 05 Sep 2021 07:14 AM (IST) Updated:Sun, 05 Sep 2021 07:14 AM (IST)
अमरोहा में पिता ने बेटी  के साथ किया दुष्कर्म, मां ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट
अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला।

मुरादाबाद, जेएनएन। Father misdeed daughter in Amroha : कोतवाली क्षेत्र के गांव में बाप द्वारा बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के हल्का नंबर दो के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के नजदीक मुर्गे पाल रखे हैं। बीती रात वह अपनी 19 वर्षीय बेटी को पोल्ट्री फार्म पर सुलाने के लिए घर से लेकर गया था तथा रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह घर पहुंच कर बेटी ने रोते हुए मां को आपबीती सुनाई। दुष्कर्म की बात सुनकर परिवार में रोष उत्पन्न हो गया।

पति को सबक सिखाने के लिए मां पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंची। पुलिस ने बयान लेकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। गांव में चर्चा है कि आरोपित भांग का नशा करता है और वह मुर्गे लड़ाने का भी शौकीन है। अधिकतर समय वह पोल्ट्री फार्म पर ही रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा छह लड़के तथा चार लड़की हैं। इनमें से दो लड़के व एक बेटी की शादी हो चुकी है। बेटी के साथ बाप द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात सुनकर लोग हैरत में हैं। हालांकि कुछ लोग समझौता कराकर मामले को दबाने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल को भेजा जा रहा है।

जानलेवा हमले में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा : युवक पर जानलेवा हमला करने के साथ जाति विशेष के संबंध में अपशब्द कहने के मामले में अदालत ने युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर में बीती 18 अक्तूबर 2011 को हुई थी। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव शरीफपुर शुमाली निवासी अमित कुमार गांव मुरादपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने गया था। वहां पर उसका विवाद हसनपुर के गांव सैतली निवासी रामवीर सिंह से हो गया था।

वहां पर रामवीर सिंह ने उसे गोली मार कर घायल कर दिया था। साथ ही जातिसूचक शब्द कहे थे। रामवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान रामवीर सिंह को दोषी करार दिया। अभियोजन अधिकारी शहंशाह आलम ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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