MDA News : एफएआर के राजस्व को डकार रहे बिल्डरों पर एमडीए कसेगा शिकंजा, जांच के आदेश

रेरा के नियमों के उल्लंघन के साथ ही बहुमंजिला इमारत को बनाने वाले बिल्डरों ने सरकार के राजस्व को भी चूना लगाने का काम किया है। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के नियम का उल्लंघन करके इमारतों को खड़ा करने का काम नया मुरादाबाद में किया गया है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Jul 2021 02:51 PM (IST) Updated:Thu, 22 Jul 2021 02:51 PM (IST)
MDA News : एफएआर के राजस्व को डकार रहे बिल्डरों पर एमडीए कसेगा शिकंजा, जांच के आदेश
बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के एफएआर के नियमों का किया गया उल्लंघन।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रेरा के नियमों के उल्लंघन के साथ ही बहुमंजिला इमारत को बनाने वाले बिल्डरों ने सरकार के राजस्व को भी चूना लगाने का काम किया है। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के नियम का उल्लंघन करके इमारतों को खड़ा करने का काम नया मुरादाबाद में किया गया है। राजस्व को डकार कर बैठे इन बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए एमडीए ने जांच के आदेश दिए हैं। थाना क्षेत्राें में मौजूद अवर अभियंताओं को जांच करके एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं।

एमडीए सचिव ने कहा कि जो भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जमीन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उसका फ्लोर एरिया रेशियो तय किया जाता है। यह वह एरिया होता है, जिसमें बहुमंजिला इमारत में रहने वाले आवंटियों को पार्किंग, पार्क, स्वीमिंग पूल के साथ ही अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सड़क से कितनी दूर इमारत को बनाना है, यह भी एफएआर के तहत जमीन छोड़कर निर्माण कराना होता है। लेकिन मुरादाबाद में बिल्डरों ने खुलेआम एफएआर के नियमों का उल्लंघन करके अतिरिक्त टावरों का निर्माण कराया है। इसी कारण के चलते बिल्डर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं। अगर वह इसके लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें एफएआर के नियम का उल्लंघन करने के मामले में कंपाउडिंग शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क करोड़ों रुपये में बिल्डरों को जमा करना पड़ेगा। इस शुल्क से बचने के लिए बिल्डर आवंटियों की जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

ढाई फीसद तक एफएआर की अनुमति : मुरादाबाद जनपद में फ्लोर एरिया रेशियों का मानक निर्धारित किया गया है। यहां पर डेढ़ से ढाई फीसद तक एफएआर छोड़े जाने का प्राविधान है। अगर ढाई फीसद तक नहीं छोड़ा गया तो एमडीए जांच करके कार्रवाई करता है। हालांकि बिल्डरों को यह भी सुविधा है, कि अगर एफएआर ज्यादा नहीं तो वह एमडीए में शुल्क जमा करके एफएआर को खरीद भी सकते हैं। लेकिन यह नियम केवल उसी स्थान पर लागू हो सकता है,जहां पर अतिरिक्त जमीन होती है।

एमडीए एफएआर के लिए लगाएगा कैंप : एमडीए सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एफएआर के नियमों को उल्लंघन करने वालों की जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे लोगों से राजस्व वसूली के लिए एक सूची तैयार की जा रही है। वहीं जल्द ही इसके लिए कंपाउडिंग कैंप लगाया जाएगा,जिसके माध्यम से एफएआर का निर्धारण करने के साथ ही राजस्व जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी।

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