लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के दिए आदेश, वाद खर्च भी चुकाना होगा
सड़क दुर्घटना के एक मामले में बीमा कंपनी मुआवजा देने से इन्कार कर रही थी। बीमा कंपनी का पक्ष था कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हुई है वह मोटर साइकिल पर नहीं बैठा था। बीमा धनराशि रुपये 15 लाख ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सड़क दुर्घटना के एक मामले में बीमा कंपनी मुआवजा देने से इन्कार कर रही थी। बीमा कंपनी का पक्ष था कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हुई है, वह मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा था। लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अगर दुर्घटना हुई है, तो उसे कवर देना पड़गा। स्थायी लोक अदालत ने दुर्घटना में मौत होने के आधार पर बीमा कंपनी के दलीलों को निरस्त करते हुए मृतक की पत्नी व बच्चों की बीमा धनराशि रुपये 15 लाख ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
मुहल्ला बसंत बिहार निवासी पिंकी सिंह का आठ जनवरी 2019 को रामपुर जनपद के सैफनी थाना शाहबाद के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन मृतक की पत्नी और बच्चों को बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत की वरिष्ठ सदस्य वंदना सहाय व सदस्य सुषमा रानी ने बजाज एलियांज बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह वादी को 15 लाख के मुआवजे के साथ ही वाद प्रस्तुत करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक दर पैसा दिया जाए। इसके साथ ही पांच हजार रुपये वाद खर्च भी अदा किया जाए।
खराब खाद्य सामग्री को कराया नष्ट : जिला प्रशासन व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मंडी समिति के एक थोक बिक्रेता के दुकान पर छापा मारा। जहां 122 किलो सड़े खाद्य पदार्थों को बेचते हुए पाया गया। इस पर प्रशासन ने तत्काल नष्ट करा दिया है। नौ हजार रुपये की खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया। कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राहुल दीप गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मंडी समिति स्थिति थोक बिक्रेता जेके ट्रेडिंग कंपनी पर छापामारा। छापे में पाया कि 30 किलो छुआरा, 25 किलो नारियल का गोला, काली किसमिस 13 किलो, मखाना दो किलो, काली मिर्च 15 किलो, सोठ दो किलो, इमली 35 किलो सड़े हुए थे। टीम ने उक्त खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट कर दिया। मिलावटी होने के संदेह में आठ किलो मिर्च पाउडर, छह पाकेट शहद, 20 पाकेट अमचूर जब्त कर लिया। टीम ने यहां से दाल, लाल मिर्च पाउडर, मखाना, शहद, पापड़, मटर की दाल व सरसों तेल के नमूने लिए। अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दाल का स्टाक की जांच किया। स्टाक सही पाया गया। इसके अलावा टीम ने ठाकुरद्वारा क्षेत्र से दाल के नमूने लिए गए।