दहेज हत्या में पति समेत चार को उम्रकैद, मिट्टी का तेल छिड़ककर लगा दी थी आग

Life imprisonment for four in dowry death अदालत ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव तरारा में दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने व‍िवाह‍िता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 07:13 AM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 07:13 AM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत चार को उम्रकैद, मिट्टी का तेल छिड़ककर लगा दी थी आग
20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद, जेएनएन। Life imprisonment for four in dowry death। दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता की हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने पति समेत चार ससुराल वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी आरोपित अभी तक जेल में थे।

यह घटना अमरोहा ज‍िले के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव तरारा की है। यहां रहने वाले इंद्रपाल सिंह की शादी 2010 में जनपद सम्भल के थाना नखासा के गांव केशोपुर निवासी रूपराम सिंह की बेटी मैना के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में मैना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। बीती तीन दिसंबर 2016 को दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। उपचार के दौरान मैना की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पति इंद्रपाल सिंह, सास प्रेमवती, जेठ रामकिशोर व जेठानी होशियारी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति, सास, जेठ व जेठानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपित जेल में थे। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) स्वपन दीप सिंघल की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पति इंद्रुपाल, सास प्रेमवती, जेठ रामकिशोर व जेठानी होशियारी को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा की सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की तथा दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। इस मामले में सोमवार को अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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