Income tax : जल्‍द जमा कर दें अपना टीडीएस, बचे हैं अब कुछ ही दिन

Income tax इस महीने के बाद आयकर दाता रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। आयकर दाता को आनलाइन रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 23 Jul 2020 08:45 AM (IST) Updated:Thu, 23 Jul 2020 09:12 AM (IST)
Income tax : जल्‍द जमा कर दें अपना टीडीएस, बचे हैं अब कुछ ही दिन
Income tax : जल्‍द जमा कर दें अपना टीडीएस, बचे हैं अब कुछ ही दिन

मुरादाबाद। बैंक या अन्य आय स्रोत से हुए लाभ का आयकर कटौती (टीडीएस) जमा नहीं कर पाए हैंं तो कुछ दिन शेष बचे हैं। जमा कर देंं, अन्यथा आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। दो वर्ष पुराना रिटर्न भी 31 जुलाई तक भर सकते हैं। टीडीएस जमा करने के लिए आयकरदाताओं ने कर अधिवक्ता व चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

जनवरी फरवरी व मार्च 2020 में बैंक में जाम राशि पर मिलने वाले ब्याज, पूंजी निवेश से मिलने वाले लाभांश, व अन्य स्रोत से हुए लाभ पर टीडीएस देना पड़ता है। जिसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2020 थी। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन हो गया और कारोबार बंद हो गया। एक जून से अनलॉक शुरू हुआ । सरकार ने टीडीएस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर कर दी है।। 31 जुलाई तक टीडीएस जमा करने पर किसी प्रकार का जुर्माना दंड ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जुर्माना व दंड ब्याज देना पड़ेगा। टीडीएस जमा करने वाले आयकर दाता कर अधिवक्ता या चार्टर्ड एकाउंटेंट के संपर्क कर रहे हैं और आनलाइन टीडीएम जमा करा रहे हैंं।

कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि 31 जुलाई के बाद टीडीएस जमा करने पर जुर्माना व दंड ब्याज भी देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय 31 मार्च थी। कोरोना के कारण दो माह तक लॉकडाउन रहा। जिससे काफी लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। सरकार ने रिटर्न दाखिल करने का अंतिम समय 31 जुलाई निर्धारित कर दिया है। 

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