शत्रु संपत्ति समेत तीन मामलों में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर
Hearing in case of enemy property आजम खां के खिलाफ पिछले साल बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए थे। उनके खिलाफ 91 मुकदमे पत्नी के खिलाफ 34 और बेटे के खिलाफ 45 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये तीनों ही 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं।
मुरादाबाद, जेएनएन। Hearing in case of enemy property। सांसद आजम खां की शत्रु संपत्ति समेत तीन मामलों में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दो मामलों में जमानत अर्जी मंजूर हुई है।
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमेंद्र कुमार ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए हैं। सांसद आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर विवाद है। पिछले साल जमीनें कब्जाने के आरोप में उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में भी मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें दो मुकदमों में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दोनों ही मुकदमों में सांसद और उनके बेटे नामजद हैं। इसके अलावा सांसद के खिलाफ पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने और आचार संहिता के उल्लंघन में मिलक कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में भी जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ पिछले साल बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए थे। उनके खिलाफ 91 मुकदमे, पत्नी के खिलाफ 34 और बेटे के खिलाफ 45 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये तीनों ही 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। जमानत से जुड़े दो मामले हाईकोर्ट में भी लंबित हैं।