UP Panchayat Chunav 2021 : मतगणना में पहले नंबर पर दो प्रत्याशियों के वोट बराबर होने पर जानिये कैसे होगा विजेता का फैसला

UP Panchayat Chunav 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की गाइड लाइन आ गई है। लेकिन चुनाव मैदान में उतरने वालों के मन में तमाम सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने जागरण प्रश्न पहर में दिए।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Thu, 01 Apr 2021 05:30 PM (IST) Updated:Thu, 01 Apr 2021 05:30 PM (IST)
UP Panchayat Chunav 2021 : मतगणना में पहले नंबर पर दो प्रत्याशियों के वोट बराबर होने पर जानिये कैसे होगा विजेता का फैसला
परिणाम घोषित होने के बाद प्रधान के चुनाव के विरुद्ध एसडीएम के न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है।

मुरादाबाद, जेएनएन। UP Panchayat Chunav 2021 : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की गाइड लाइन आ गई है। लेकिन, चुनाव मैदान में उतरने वालों के मन में तमाम सवाल है। मतगणना के दाैरान यदि सबसे अधिक मत पाने वालों को बराबर मत मिलते हैं तो फैसला किस आधार पर होगा। खर्च का ब्योरा देने के लिए प्रत्याशियों को अभी से क्या व्यवस्था करनी है। जमानत राशि कितने मत मिलने पर वापस मिल सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने जागरण प्रश्न पहर में दिए।

प्रश्न प्रहर में पहला सवाल यह आया कि मतगणना के दौरान यदि प्रत्याशियों के मत बराबर निकलते हैं तो जीत का फैसला कैसे होगा? एडीएम प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक मत पाने प्रत्याशियों के बराबर मत निकलते हैं, तो लॉटरी के जरिए निर्वाचन अधिकारी इस पर फैसला करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल यह था कि परिणाम घोषित होने के बाद किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। जवाब दिया कि परिणाम घोषित होने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान के चुनाव के विरुद्ध एसडीएम के न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को जिला जज न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा चुनाव याचिका कहीं दाखिल नहीं हो सकती है।

तीसरा सवाल करने वाले ग्रामीण ने मतदाता सूची में संशोधन के बारे में पूछा। उनका कहना था कि क्या अभी भी संशोधन हो सकता है? एडीएम प्रशासन ने बताया कि हाल ही में आयोग का आदेश आया है, कि दावा किए जाने पर पहले जांच होगी और जिलाधिकारी की अनुमति पर मतदान के दिन तक संशोधन हो सकेगा। चौथा सवाल करने वाले का कहना था कि नामांकन में क्या-क्या जानकारी देनी होगी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ लगाए जाने वाले शपथ पत्र में प्रत्याशियों को आपराधिक इतिहास भी बताना होगा। यह भी जानकारी देनी होगी, उसके पास कितनी संपत्ति है। उसके पास चल अचल संपत्ति कितनी है। इसके अलावा वाहनों के लिए अनुमति संबंधी सवाल के जवाब में बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को जिला मुख्यालय से वाहनों के संचालन की अनुमति मिलेगी। प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के लिए ब्लाक स्तर पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

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