सरकारी धन का गबन करने के मामले में संव‍िदा ब‍िजली कर्मचारी पर 12.50 लाख का जुर्माना, पांच साल की सजा

Embezzlement of Government Money कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपित पर 12.50 लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 09:46 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 09:46 AM (IST)
सरकारी धन का गबन करने के मामले में संव‍िदा ब‍िजली कर्मचारी पर 12.50 लाख का जुर्माना, पांच साल की सजा
जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Embezzlement of Government Money : बिजली विभाग में कैश काउंटर पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी ने उपभोक्ता द्वारा किए गए बिल में से 11 लाख से अधिक रुपये का गबन कर लिया था। इस मामले की शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपित पर 12.50 लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सम्‍भल ज‍िले के चन्दौसी निवासी विजय कुमार संविदा पर बिजली विभाग चन्दौसी में तैनात था। पढ़ा लिखा होने के चलते विभाग के अधिकारी ने विजय कुमार को कार्यालय में कैश काउंटर पर तैनात कर दिया। इस काउंटर पर उपभोक्ता बिल जमा करते थे। इसी बीच विजय कुमार ने उपभोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले बिल में से 11 लाख 73 हजार रुपये का गबन कर लिया। इस बात की जानकारी अधिकारियों को लगी तो सहायक अभियंता हेमंत कुमार ने चन्दौसी कोतवाली में तहरीर देकर वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में था। अब इस मामले की सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी चन्दौसी की अदालत में हुई। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने गवाहों की गवाही सुनने के बाद विजय कुमार को धारा 409 का दोषी मानते हुए 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना धनराशि जमा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। यह जानकारी मुकेश यादव, नीरज कुमार मिश्रा सहायक अभियोजन अधिकारी चन्दौसी ने दी।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपित पर 12.50 लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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