नया मुरादाबाद में स्कूल खोलना चाहते हैं तो खरीद लीजिए जमीन, एमडीए करने जा रहा है भूखंडों की नीलामी

Moradabad Development Authority News आप यदि नया मुरादाबाद योजना में प्री- नर्सरी से लेकर इंटर कालेज तक खोलना चाहते हैं तो जमीन ले सकते हैं। एमडीए ने यहां स्कूल खोलने के लिए सात भूखंडों को नीलाम करने का फैसला लिया है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 07:10 AM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 07:10 AM (IST)
नया मुरादाबाद में स्कूल खोलना चाहते हैं तो खरीद लीजिए जमीन, एमडीए करने जा रहा है भूखंडों की नीलामी
दीपावाली पर अनावासीय संपत्तियां बेचने को पंजीकरण खोला

मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Development Authority News : आप यदि नया मुरादाबाद योजना में प्री- नर्सरी से लेकर इंटर कालेज तक खोलना चाहते हैं तो जमीन ले सकते हैं। एमडीए ने यहां स्कूल खोलने के लिए सात भूखंडों को नीलाम करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सेक्टर- दो के 52 अनावासीय भूखंडों को भी नीलाम करने के लिए पंजीकरण खुल गया है। इनके लिए 20 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।

एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर लोगों की मांग के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त 150 अनावासीय सम्पत्तियोंं का पंजीकरण खोला है। ग्रुप हाउसिंग, शैक्षणिक भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्ड, दुकानें, सब्जी प्लेटफार्म, फूड कार्नर, पेट्रोल पम्प आदि के लिए नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया जा सकता है।

अनावासीय सम्पत्तियों के पंजीकरण के लिए पंजिका पुस्तिका आइसीआइसीआइ बैंक सिविल लाइन शाखा मुरादाबाद से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। हर्बल पार्क के फूड कार्नर को किराए पर दिया जाना है। नीलामी के लिए अलग-अलग दिवस तय कर दिए गए हैं। 20 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू होकर 31 मार्च तक चालू रहेगा। व्यवसायिक दुकानें और पेट्रोल पंप के लिए भी जमीन खरीदने के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है।

एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा : दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8वीं(4) के तहत एडवाइजरी बोर्ड का गठन होना है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 वीं (4) के तहत एडवाइजरी बाेर्ड के गठन के लिए पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं जिसमें कम से कम 02 महिलाएं अवश्य हो का गठन किया जाना है। बोर्ड के सदस्य द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान की जानी है। इसके लिए कोई भी मानदेय व भत्ता विभाग द्वारा देय नही है। शासन व निदेशालय द्वारा सामाजिक कार्य से जुडे सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम व दूरभाष, ई-मेल, पता तथा आवश्यक सूचना सहित मांगे गए हैं।

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