अगर मतदाता सूची में नहीं है नाम तो 30 नवंबर तक करें आवेदन, इसके बाद नहीं म‍िलेगा मौका

voter list special revision program जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे हर हाल में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फार्म छह भर दें। या जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं या जुड़ नहीं पाए हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 11:52 AM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 11:52 AM (IST)
अगर मतदाता सूची में नहीं है नाम तो 30 नवंबर तक करें आवेदन, इसके बाद नहीं म‍िलेगा मौका
चुनाव आयोग ने आनलाइन फार्म जमा करने की सुविधा दी है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। voter list special revision program : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी स्वीप आनंद वर्धन ने बताया कि नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक नवंबर से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इसका उद्देश्य समस्त पात्र नागरिक को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करना है। मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों त्रुटियाें को दूर कर दिया जाए। सभी से अपील की कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे हर हाल में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फार्म छह भर दें। या जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से कट गए हैं, या जुड़ नहीं पाए हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2021 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के 15 जनवरी 2021 को अंतिम प्रकाशन करने के बाद 16 जनवरी 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक निरंतर पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे, आपत्तियों की पूरक सूची-2 ईआरओ नेट से डाउनलोड करा दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने आनलाइन फार्म जमा करने की सुविधा दी है। चुनाव आयोग ने मोबाइल वोटर हेल्प एप की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल फोन अथवा कामन सर्विस सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 

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