पूर्व मंत्री के खिलाफ आचार संहिता के मुकदमे में दो नवंबर को होगी सुनवाई, रोड जाम करने पर भी दर्ज हुआ था केस
Code of Conduct Violation Case पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना और रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में अब मुकदमे के वादी की गवाही होनी है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Code of Conduct Violation Case : पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना और रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में अब मुकदमे के वादी की गवाही होनी है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का है।
पूर्व राज्यमंत्री स्वार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। तब उनके खिलाफ पुलिस ने रसूलपुर में बिलासपुर चौराहे पर रोड जाम करने पर धारा 144 का उल्लंघन करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में उनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, दीपक नागर और राजकुुमार भी नामजद हुए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सभी जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने मुकदमे के वादी तत्कालीन थाना प्रभारी धनपाल सिंह को गवाही के लिए तलब किया है।
स्कूल के ताले तोड़कर चोरी : रामपुर में कंपोजिट स्कूल घाटमपुर हजरतपुर में चोरों ने खिड़की का सरिया काटकर अंदर रखा सामान साफ कर दिया। यहां बाढ़ के कारण स्कूल में पानी भर गया था। स्कूल कई दिन से बंद पड़ा था। स्कूल खोलने पर चोरी की जानकारी हुई। चोर यहां से इनवर्टर, बैट्री, अलमारी में रखा सामान, बच्चों को मिली हुई ट्राफियां आदि ले गए। कंपोजिट स्कूल घाटमपुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापक मुजाहिद खां ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दे दी है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते भी चोरी का असफल प्रयास किया गया था। सारे दरवाजों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया था। 25 मई 2021 को भी विद्यालय में चोरी की वारदात हुई थी।