पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की पत्नी की तीन सौ करोड़ की संपत्ति पर कब्जा लेगी भारत सरकार, जानिए कहां है संपत्ति

Rampur Nawab Family Property Distribution नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ की संपत्ति है जिसके बंटवारे के लिए 49 साल से मुकदमेबाजी चल रही है। अब जिला जज ने बंटवारे की पार्टीशन स्कीम तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 07:47 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 07:47 PM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की पत्नी की तीन सौ करोड़ की संपत्ति पर कब्जा लेगी भारत सरकार, जानिए कहां है संपत्ति
अब इस संपत्ति पर कब्जे के लिए सरकार विधिक कार्रवाई करेगी।

मुरादाबाद, (मुस्लेमीन)। Rampur Nawab Family Property Distribution : नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ की संपत्ति है, जिसके बंटवारे के लिए 49 साल से मुकदमेबाजी चल रही है। अब जिला जज ने बंटवारे की पार्टीशन स्कीम तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। भारत सरकार की ओर से इस जायदाद में 300 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। इसे पाने के लिए सरकार ने जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई गई थी। लेकिन, जिला जज ने इस पर कह दिया कि सरकार विधि संबद्ध कार्रवाई कर सकती है। अब इस संपत्ति पर कब्जे के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा सकती है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल का कहना है कि वह इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट देंगे। सरकारी संपत्ति को पाने के लिए विधिक कार्रवाई करेगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। 300 करोड़ की यह संपत्ति पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की पत्नी मेहरुननिशा बेगम की है। वह रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की बेटी हैं। नवाब खानदान की कुल 2600 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें मेहरुन्निशा बेगम का हिस्सा 7.292 फीसद है, जबकि इनकी मां तलत जमानी बेगम का हिस्सा 4.167 फीसद है। इनकी मां की मौत हो चुकी है। इसलिए उनका हिस्सा भी इन्हें मिल रहा है। इस तरह इनके हिस्से में 11.459 फीसद संपत्ति आ रही है, जो तीन सौ करोड़ से भी ज्यादा है। अब इसी संपत्ति पर भारत सरकार की नजर है। हाालंकि मेहरुन्निशा की ओर से उनके वकील ने इसे शत्रु संपत्ति बताने पर भी आपत्ति जताई । इस समय वह पाकिस्तान में नहीं, बल्कि अमेरिका में रह रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंटवाराः नवाब खानदान की संपत्ति का का बंटवारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शरीयत के हिसाब से किया जा रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्होंने बंटवारे के लिए पार्टीशन स्कीम तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश जारी करेगा।

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