गाड़ी का शीघ्र करा लें नया पंजीयन, नहीं तो देना होगा दस गुना टैक्स, जानें कब से लागू हो रहा नया नियम

How to Register 15 year old Vehicles आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो शीघ्र ही पुन पंजीयन करा ले अन्यथा एक अप्रैल से दस गुना अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। बीस साल पुराने वाहनों का पुन पंजीयन नहीं किया जाएगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 11:35 AM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 11:35 AM (IST)
गाड़ी का शीघ्र करा लें नया पंजीयन, नहीं तो देना होगा दस गुना टैक्स, जानें कब से लागू हो रहा नया नियम
पुनः पंजीयन के लिए वाहन खरीदते समय जमा टैक्स का दस फीसद जमा करना पड़ता है।

मुरादाबाद, जेएनएन। How to Register 15 year old Vehicles : आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो शीघ्र ही पुन: पंजीयन करा ले, अन्यथा एक अप्रैल से दस गुना अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। बीस साल पुराने वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं किया जाएगा। सरकार सड़क दुर्घटना कम करने, प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए लगातार नियम में संशोधन कर रही है। वर्तमान में निजी वाहन (मोटर साइकिल व कार) का 15 साल पुराने हो जाने पर फिटनेस कराना पड़ता है। फिटनेस में पास होने के बाद पांच साल के लिए पुन: पंजीयन किया जाता है। पुनः पंजीयन के लिए वाहन खरीदते समय जमा टैक्स का दस फीसद जमा करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए 2006 में कार का टैक्स छह हजार था, पुन: पंजीयन कराने में छह सौ रुपये टैक्स देना पड़ता है। अब सरकार ने पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए नियम में संशोधन किया है। इसमें पुन: पंजीयन कराने पर टैक्स दस गुना अधिक देना पड़ेगा। इसमें मोटर साइकिल का टैक्स तीन सौ रुपये के स्थान पर एक हजार, कार का टैक्स छह सौ के स्थान पांच हजार बस व ट्रक का टैक्स 1500 के स्थान पर साढ़े बारह हजार रुपये, छोटे ट्रक का दस हजार रुपये देना पड़ेगा। बीस साल पुराने वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नियम को संशोधित कर दिया है, जो एक अप्रैल 2022 से लागू किया जाना है।

राज्य सरकार दे सकती है राहतः राजस्व वसूली राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार चाहेे तो टैक्स में मामूली राहत दे सकती है। सड़क दुर्घटना को काम करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है, इसलिए पुराने वाहनों को चलने से रोकने के लिए टैक्स में कोई कमी नहीं करेगा। मुरादाबाद जिले में 15 साल से अधिक पुरानेे वाहनों की संख्या लगभग 55 हजार से अधिक है, जिसमें अधिकांश वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि पहली अप्रैल 2022 से वाहनों का पुन: पंजीयन टैक्स बढ़ाया जाना है। पुराने वाहनों का पुन: पंजीयन कराने की लगातार अपील की जा रही है।

chat bot
आपका साथी