पीड़िता की गवाही से डेढ़ साल में दुष्कर्मी को उम्रकैद, बंधक बनाकर छात्रा के साथ की थी हैवानियत
Court Decision in Misdeed Case दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में एक युवक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Court Decision in Misdeed Case : अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में पीड़िता की गवाही अहम रही। उसके बयान के आधार पर अदालत ने डेढ़ साल के भीतर दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में एक युवक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद से दोनों युवक जेल में बंद थे।
यह मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव का है। यहां पर अनुसूचित जाति के किसान का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी कक्षा आठ की छात्रा थी। बीती 24 फरवरी 2020 को किसान अपनी पत्नी के साथ किसी काम से घर से बाहर गया था। गजरौला की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव काजीपुरा निवासी अनवार ने किसान की बेटी का अपहरण कर लिया था। छात्रा को काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा था। लिहाजा छात्रा के पिता ने अनवार व उसके साथी मुस्तकीम के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। तीन महीना बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया था। इस दौरान छात्रा ने अनवार पर बंधक बनाने व डरा-धमका कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया था। तभी से दोनों युवक जेल में हैं तथा उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। जिसमें अदालत ने तमाम साक्ष्य का अवलोकन किया। साथ ही पीड़िता व उसके पिता की गवाही को अहम माना। अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की तथा अनवार को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में मुस्तकीम को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की तथा दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने अनवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।