मुरादाबाद के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने दी राहत, बिजली बिल में मिलेगी छूट
बकाया बिल जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। आनलाइन आवेदन 15 मार्च तक करना पड़ेगा। आवेदन करने के समय दो हजार जमा करना होगा। पावर कारपोरेशन बकाए पर लगे सभी दंड राशि व ब्याज राशि पूरी तरह से माफ कर देगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। पावर कारपोरेशन ने बकाया बिल जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत ब्याज और दंड राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी।
पावर कारपोरेशन ने किसानों के बिजली बिल के बकाया के भुगतान के लिए एकमुश्त योजना शुरू की थी, लेकिन घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया गया था। पावर कारपोरेशन की टीम बकाया वसूली के लिए लगातार अभियान चला रही है और बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। जुर्माना समेत बकाया बिल जमा करने पर ही बिजली का कनेक्शन फिर से जोड़ा जा रहा है।
पावर कारपोरेशन ने घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके लिए उपभोक्ताओं को आनलाइन आवेदन 15 मार्च तक करना पड़ेगा। आवेदन करने के समय दो हजार जमा करना होगा। उसके बाद पावर कारपोरेशन बकाए पर लगे सभी दंड राशि व ब्याज राशि पूरी तरह से माफ कर देगा। केवल मूल बिल जमा करने के लिए संशोधित बिल जारी किया जाएगा। संशोधित बिल 31 मार्च तक जमा करना होगा। निर्धारित समय तक बिल जमा नहीं करने पर दो हजार रुपये जमा राशि जब्त हो जाएगी। इससे दस हजार से अधिक डिफाल्टर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत डिफाल्टरों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवेदन करने वाले का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और जिसके कनेक्शन कटे हुए उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।
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