Court Verdict in Misdeed : कुकर्म के आरोपित मुंशी को सात वर्ष के कारावास की सजा, जुर्माना भी देना होगा
Court Verdict in Misdeed मुरादाबाद के कटघर इलाके में एक मुंशी ने बहाने से किशोर से अपने घर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। पाक्सो कोर्ट तृतीय ने आरोपित को सात वर्ष के कारावास के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Court Verdict in Misdeed : कचहरी में कार्यरत एक मुंशी ने किशोर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पाक्सो कोर्ट तृतीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को सात वर्ष के कारावास के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पीड़ित के मुताबिक 27 अक्टूबर 2014 वह अपने भाई के साथ मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में गया था। उनका भाई चाय की दुकान पर उन्हें बैठाकर थोड़ी देर में काम निपटाकर आने की बात कहकर चले गए। पीड़ित ने बताया कि भाई के काफी देर तक नहीं आने तक वह परेशान हो गया था। इस दौरान कटघर थाना क्षेत्र के कचहरी में मुंशी पीतलबस्ती निवासी मनोज मिश्र दुकान पर पहुंचा और पीड़ित से कहा उसका भाई उसके पीतल बस्ती स्थित घर पर है। आरोपित पर विश्वास करते हुए किशोर साथ चला गया। घर पहुंचकर आरोपित ने उसे घर के कमरे में बंद करके कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के भाई के द्वारा इस मामले में कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक मुहम्मद अकरम ने बताया कि विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित मनोज मिश्र को सात वर्ष का कारावास के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
तीन तलाक पर मुकदमें के आदेश : गलशहीद थाना क्षेत्र के मदरसा जमिउल हुदा मुहल्ला निवासी हिना ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उसका पति इबार्दुरहमान के साथ विवाद चल रहा है। बीते 24 मार्च 2021 को वह कचहरी में तारीख पर आई थी। इस दौरान पति ने मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। सिविल लाइंस थाने में तहरीर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद एसएसपी ने सिविल लाइंस थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।