जाली नोट चलाने पर अदालत ने तीन लोगों को सुनाई पांच साल कैद की सजा, एसओजी की टीम ने क‍िया था गिरफ्तार

Punishment of three convicts 15 अप्रैल 2006 को एसओजी प्रभारी रहे राघवराम मिश्रा ने अपनी टीम के साथ हवालिया शहर चौकी के पास एक पार्क से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 50-50 रुपये के करीब एक दर्जन जाली नोट मिले थे।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 18 Nov 2021 10:50 AM (IST) Updated:Thu, 18 Nov 2021 10:50 AM (IST)
जाली नोट चलाने पर अदालत ने तीन लोगों को सुनाई पांच साल कैद की सजा, एसओजी की टीम ने क‍िया था गिरफ्तार
50-50 रुपये के करीब एक दर्जन जाली नोट मिले थे।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Punishment of three convicts : रामपुर में जाली नोटों के साथ 15 साल पहले पकड़े गए तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि 15 अप्रैल 2006 को एसओजी प्रभारी रहे राघवराम मिश्रा ने अपनी टीम के साथ हवालिया शहर चौकी के पास एक पार्क से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 50-50 रुपये के करीब एक दर्जन जाली नोट मिले थे।

उन्‍होंने बताया क‍ि एसओजी ने चारों से पूछताछ के बाद उन्हें जाली नोट चलाने के लिए देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया था। पांचों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त अथर की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे कुदरत की पत्रावली अलग कर दी गई। बाकी तीन शहर कोतवाली के ग्राम पसियापुरा का यासीन पहलवान तुर्क, मुहल्ला घेर मर्दान खां का तौसीफ और टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआखेड़ा नगलिया कासिमगंज का जुल्फिकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तीनों अंधेरा होने और बिजली न होने पर जाली नोटों को बाजार में चलाते थे। उन्होंने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए अधिक सजा की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने मुकदमे में तीनों को दोषी मानते हुए पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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