सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पासपाेर्ट मामले में अदालत ने तय किए आरोप, अब शुरू होगी गवाही
Court frames charges against Abdullah in two passport case सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि के दो पासपोर्ट बनाने के मुकदमे में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और इसमें 13 सितंबर को पहली गवाही होगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। Court frames charges against Abdullah in two passport case : सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि के दो पासपोर्ट बनाने के मुकदमे में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और इसमें 13 सितंबर को पहली गवाही होगी। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ छह अगस्त 2019 को सिविल लाइंस काेतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है।
अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और पहले पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। पुलिस की चार्जशीट पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। गुरुवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अदालत ने अब्दुल्ला पर आरोप तय कर दिए हैं। मुकदमा अब सुनवाई पर आ गया है। 13 सितंबर को इसमें पहली गवाही होगी। गवाह मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना हैं।
दो पैन कार्ड मामले में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ अब 16 को होगी सुनवाई : सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाने के मुकदमे में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इस मुकदमे में भाजपा नेता की गवाही हो चुकी है। सांसद के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। अदालत अब 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा नेता ने वर्ष 2019 में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी।
वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे। फर्जीवाड़ा करके अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शा दी गई। पुलिस ने इस मामले में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मुकदमा भी अब सुनवाई पर आ गया है। अभियोजन की ओर से इसमें चार सितंबर को भाजपा नेता की गवाही शुरू हुई थी। इसके बाद से अदालत रोजाना इस केस की सुनवाई कर रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि गुरुवार को गवाह से जिरह पूरी हो गई है। अब 16 सितंबर को दूसरी गवाही हो सकती है।