Chajalat Highway Jam Case : सांसद आजम खां के फरारी के मामले में नहीं पेश हुए गवाह, अब 29 को होगी सुनवाई
Chajalat Highway Jam Case एमपी-एमएलए कोर्ट में रामपुर के सांसद आजम खां पर दर्ज फरारी के मुकदमे बुधवार को बयान दर्ज होने थेलेकिन गवाह के न आने पर इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की कोर्ट ने तारीख दी है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Chajalat Highway Jam Case : एमपी-एमएलए कोर्ट में रामपुर के सांसद आजम खां पर दर्ज फरारी के मुकदमे बुधवार को बयान दर्ज होने थे, लेकिन गवाह के न आने पर इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की कोर्ट ने तारीख दी है।
आरोपित पक्ष के अधिवक्ता शहनवाज सिब्तेन ने बताया कि साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां के वाहन को रोक दिया गया था। इस मामले से नाराज होकर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हाइवे जाम करके प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में आजम खां सहित अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लगातार गैरहाजिर रहने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2020 में फरारी का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को एपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले में गवाह के बयान दर्ज होने थे। लेकिन, गवाह के न आने के कारण इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
अनुपस्थित तीन सफाई कर्मी को कारण बताओ नोटिस : सम्भल के असमोली विकास खंड में सहायक विकास अधिकारी ने चार गांव का औचक निरीक्षण किया। तीन सफाई कर्मी अनुपस्थित मिले। उनका एक दिन का वेतन काटते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले सहायक विकास अधिकारी नहरौली गांव में पहुंचे। वहां पर सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और नालियां चोक थीं। सफाई कर्मचारी नरेंद्र पर कार्रवाई हुई। ग्राम पंचायत भटपुरा में सफाई की व्यवस्था ठीक थी। सफाई कर्मचारी परमेश भी मौके पर उपस्थित मिलीं। यहां से वह रामनगर ग्राम पंचायत में पहुंचे। सफाई कर्मचारी सोनकार निवासी भैंसोड़ा भी अनुपस्थित थीं। ग्राम पंचायत गरवारा में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं मिली और सफाई कर्मचारी डंबर सिंह निवासी भैंसोड़ा गायब थे। सहायक विकास अधिकारी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक-एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की।