रामपुर में एसएसपी बरेली के खिलाफ वाद दायर, कोर्ट में किए गए तलब, जानें क्या है पूरा मामला
Case filed against SSP Bareilly in Rampur हत्या के मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को परमीशन न देने पर बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। जिला जज ने उनके खिलाफ वाद दायर करने के साथ ही नोटिस जारी कर दिया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Case filed against SSP Bareilly in Rampur : हत्या के मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को परमीशन न देने पर बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। जिला जज ने उनके खिलाफ वाद दायर करने के साथ ही नोटिस जारी कर दिया है। पहली नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत में बिलासपुर का एक हत्या का मुकदमा 2017 से विचाराधीन है। इस मामले में इंस्पेक्टर सुनील अहलावत गवाह हैं। लेकिन, वह अदालत में गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही है।
लंबे समय से इंस्पेक्टर के अदालत में न आने पर उन्हें समन जारी किया गया। तब इंस्पेक्टर ने सूचित किया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अनुमति न मिलने के कारण वह न्यायालय आने में असमर्थ हैं। इस पर अदालत ने अनुमति देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा। 25 अक्टूबर को फैक्स भी भेजा गया। संबंधित पैरोकार के बयान के मुताबिक वह फैक्स एसएसपी को मिल भी गया। इसके बाद भी उन्होंने इंस्पेक्टर को अदालत में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। नोटिस में कहा है कि एसएसपी का यह कृत्य न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि न्यायालय की अवमानना की परिधि में आता है।
इस संबंध में एसएसपी के विरुद्ध धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रर्कीणवाद प्रथक रूप से दर्ज किया गया है। इसके लिए पहली नवंबर को सुबह 10.30 बजे जिला जज के न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना से जानकारी की गई तो उन्होंने एसएसपी के खिलाफ वाद दायर होने और नोटिस जारी होने की पुष्टि की।