चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में कतरा रहे इस जिले के प्रत्याशी, जब्त हाेगी जमानत राशि
अमरोहा में पंचायत चुनाव जीतने और 20 फीसद वोट पाने वाले प्रत्याशी मतगणना की तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी जमानत राशि हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों के आवेदन निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। अमरोहा में पंचायत चुनाव जीतने और 20 फीसद वोट पाने वाले प्रत्याशी मतगणना की तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी जमानत राशि हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों के आवेदन निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। खर्च का हिसाब देने वाले ही जमानत राशि के हकदार होंगे।
जनपद में 597 ग्राम पंचायते हैं। ग्राम प्रधान पद के लिए 6061 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। जिला पंचायत सदस्य के 27 पदों के लिए 373 व क्षेत्र पंचायत सदस्य के 683 पदों के लिए 3015 प्रत्याशियों ने चुनाव में किस्मत आजमाई थी। चुनाव जीतने वाले व कम से कम 20 फीसद वोट हासिल करने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि वापस मिलेगी।
इसके लिए उनको मतगणना की तिथि से 90 दिन के भीतर पंचायत चुनाव कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा। यहां बता दें कि जिपं सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले 20 फीसद से ज्यादा उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं।
पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी, जिनके द्वारा अभी तक चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया है और वह जमानत राशि के लिए आवेदन करते हैं। उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और जमानत राशि जब्त करने की कार्रवाई होगी। विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी