ब‍िजली चोरी के मुकदमे के बाद कारोबारी ने क‍िया गुमराह, कोर्ट ने मामले में जारी क‍िया नोट‍िस

power theft case पावर कारपोरेशन के जेई के खिलाफ सरकारी अभिलेखों को छिपाकर कोर्ट को गुमराह करना कपड़ा कारोबारी को महंगा पड़ा। जेई के अधिवक्ता के पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने कारोबारी के पक्ष में दिए आदेश को खारिज करते हुए नोटिस जारी किया है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 08:50 AM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 08:50 AM (IST)
ब‍िजली चोरी के मुकदमे के बाद कारोबारी ने क‍िया गुमराह, कोर्ट ने मामले में जारी क‍िया नोट‍िस
कारोबारी कोर्ट में आकर बताएंगे कि किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। power theft case : पावर कारपोरेशन के जेई के खिलाफ सरकारी अभिलेखों को छिपाकर कोर्ट को गुमराह करना कपड़ा कारोबारी को महंगा पड़ा। जेई के अधिवक्ता के पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने कारोबारी के पक्ष में दिए आदेश को खारिज करते हुए नोटिस जारी किया है।

न्यू खुशहाल नगर गेट बुध बाजार निवासी कारोबारी नवनीत वार्ष्णेय की दुकान पर पूर्व में चेकिंग के दौरान बिजली चोरी मिली, जिसमें पावर कारपोरेशन के जेई रवि रंजन ने चोरी में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में कारोबारी पहले तो जुर्माना भरने को तैयार हो गया। लेकिन, फिर उसने कोर्ट के जरिए पावर कारपोरेशन के जेई पर दवाब बनाने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले कारोबारी नवनीत ने सीजेएम कोर्ट में कई साक्ष्यों को छिपाते हुए परिवाद दायर कराकर जेई रवि रंजन संग विभाग के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट से करा लिए। इस मामले में गलत कार्रवाई होने पर जेई ने अपने अधिवक्ता पीके गोस्वामी के जरिए कोर्ट में कपड़ा कारोबारी के खिलाफ परिवाद दायर किया। जेई के अधिवक्ता ने बताया कि कारोबारी ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कई तथ्य छिपाए, वहीं कई अभिलेखों में हेराफेरी भी की। सीजेएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कपड़ा कारोबारी को नोटिस जारी किया है। अब कारोबारी कोर्ट में आकर बताएंगे कि किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया।

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