सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद को धमकी देने वाले पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

सोशल मीडिया पर सांसद कुंवर सर्वेश कुमार और डीएम, मुरादाबाद राकेश सिंह को धमकी देने के मामले में पुलिस ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि इससे पहले भी डीएम को धमकी दी गई थी। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

By RashidEdited By: Publish:Sun, 18 Nov 2018 12:43 AM (IST) Updated:Sun, 18 Nov 2018 01:30 PM (IST)
सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद को धमकी देने वाले पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा
सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद को धमकी देने वाले पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

मुरादाबाद : सोशल मीडिया पर सांसद कुंवर सर्वेश कुमार और डीएम, मुरादाबाद राकेश सिंह को धमकी देने के मामले में पुलिस ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि इससे पहले भी डीएम को धमकी दी गई थी। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आरोपित के ऑनलाइन होने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। बताया जाता है कि आरोपित एक साल पहले भी गांव से भागकर दूसरे किसी शहर में जाकर रहने लगा था।

यह है पूरा मामला

ठाकुरद्वारा के ग्राम ख्वाजपुर धनतला निवासी रोहिताश कुमार ने आइजीआरएस पर राशन डीलर गुड्डी देवी पत्नी ओमप्रकाश की शिकायत की थी। उसके बाद उसने शाम पांच बजे अपने फेसबुक अकाउंट और वाट्सएप पर एके-47 से सांसद और डीएम को उड़ाने की धमकी भरा संदेश जारी किया। उसने यह भी दावा किया कि रात आठ बजे लाइव आकर वह गंभीर मुद्दे पर जनता से बात करेगा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहिताश के खिलाफ रंगदारी, राष्ट्रद्रोह और आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि आरोपित रोहिताश दिसंबर 2017 में गांव की एक युवती को बहला-फुसला कर भगाकर ले गया था, जो बतौर उसकी पत्नी बनकर साथ रह रही है। रोहिताश अब किसी अन्य शहर में युवती के साथ रहता है।

राशन की रार में जनप्रतिनिधि और अफसर घिरे

राशन वितरण की रार में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर भी घिर गए हैं। रोहिताश ने सांसद और डीएम को एके-47 से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में जांच के बाद एसडीएम ने डीलर पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन शिकायतकर्ता जांच के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाकर रजामंद नहीं हुआ। ख्वाजपुर धनतला निवासी रोहिताश कुमार ने पिछले माह चार अक्टूबर को गांव की राशन डीलर गुड्डी देवी पत्नी ओमप्रकाश सिंह की कार्ड धारकों सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि फर्जी राशन कार्ड बनाकर पात्रों के राशन की कालाबाजारी हो रही है।

ये लगी हैं धाराएं 

124ए आइपीसी = राष्ट्रद्रोह : आजीवन कारावास या तीन साल की सजा।

386 आइपीसी - रंगदारी : दस वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड

507 आइपीसी - जान से मारने की धमकी : दो वर्ष का कारावास

आइटी एक्ट 67 - साइबर क्राइम छह माह की सजा।

ऑनलाइन एफआईआर के लिए प्रयास

ठाकुरद्वारा: धमकी देने के बाद देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपित रोहताश कुमार ने अब सांसद सर्वेश सिंह के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर के लिए प्रयास किया है। इसको बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।  

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