शहर में साप्ताहिक मंडी पर प्रतिबंध,पार्क और सुपर बाजार खुलेंगे

लॉकडाउन फाइव को लेकर केंद्र से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार ने दिया निर्देश।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 03:09 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 03:09 AM (IST)
शहर में साप्ताहिक मंडी पर  प्रतिबंध,पार्क और सुपर बाजार खुलेंगे
शहर में साप्ताहिक मंडी पर प्रतिबंध,पार्क और सुपर बाजार खुलेंगे

मुरादाबाद: लॉकडाउन फाइव को लेकर केंद्र से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी रविवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान की जाएगी। मुरादाबाद में बाजारों के लिए जो दिन निर्धारित किए गए थे,वह उसी अनुसार खोले जाएंगे। हालांकि समय का परिवर्तन हो गया है। पहले शाम पांच बजे तक बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी,लेकिन नए निर्देशों के अनुसार अब रात नौ बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। शहर में लगने वाली साप्ताहिक मंडी और बाजार पर रोक रहेगी। हालांकि देहात क्षेत्र में शरीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए साप्ताहिक बाजार की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शहर के सभी पार्क और स्टेडियम खोले जाएंगे,लेकिन पुलिस पिकेट इन स्थानों का निरीक्षण भी करेगी। इसके साथ ही केवल रविवार के दिन ही सुपर बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी शहर या राज्य में जाने के लिए ई-पास की आवश्कता नहीं पड़ेगी। वाहनों में आने-जाने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं,उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के निकलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यवसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। जो भी अनुमति दी गई है,वह कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य होगी।

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सभी सरकारी कार्यालयों में होगा काम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों को खोला जाएगा,लेकिन स्टॉफ की ड्यूटी तीन पालियों में लगाई जाएगी। सौ फीसद स्टॉफ किसी भी सरकारी कार्यालय में एक साथ काम नहीं करेगा। वहीं फरियादियों को भी जरूरत पड़ने पर ही सरकारी कार्यालय आने के लिए की अपील की गई है।

इनकी मिली अनुमति

-सैलून,ब्यूटी पार्लर

-पार्क और स्टेडियम

-सरकारी व निजी बसों का परिचालन

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