Azam Khan News : आजम के मुकदमे निचली अदालत में चलाए जाने की याचिका पर पेश करनी होंगी और नजीरें
Azam Khan News मुकदमों को निचली अदालत पर चलाए जाने की याचिका पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी जिस पर बहस हो चुकी है। दोनों ओर से इस संबंध में नजीरें भी पेश की गईं लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमे चलाए जाने संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला नहीं हो सका। दोनों पक्षों की अब तक हुई बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अदालत ने अब इस मामले में 18 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए और नजीर पेश करेंगे। सांसद आजम खां के खिलाफ जिन मुकदमों को निचली अदालत में चलाए जाने के लिए उनके अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर की गई है, उनमें तीन मुकदमे सांसद के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड संबंधी हैं। इन मुकदमों में आरोप है कि सांसद ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र में उम्र बढ़ाई थी। बाद में पैन कार्ड और पासपोर्ट में भी जन्मतिथि बदलवा दी। इस तरह बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवा लिए। इसके अलावा अलावा सांसद आजम खां पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा और पड़ोसी आरिफ खां द्वारा दर्ज मारपीट के आरोप का मुकदमा है। इन मुकदमों को निचली अदालत पर चलाए जाने की याचिका पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी, जिस पर बहस हो चुकी है। दोनों ओर से इस संबंध में नजीरें भी पेश की गईं, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अब अभियोजन याचिका खारिज कराने और विपक्षी इसे मंजूर कराने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित हो चुके ऐसे मामलों की नजीरें पेश करेंगे।
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