रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ब‍िना अनुमत‍ि की थी जनसभा

नाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Wed, 21 Jul 2021 09:50 AM (IST) Updated:Wed, 21 Jul 2021 09:50 AM (IST)
रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ब‍िना अनुमत‍ि की थी जनसभा
राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे में विधायक ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन जमानत के बाद वह मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। इस पर अदालत ने उनके समन जारी किए। बाद में जमानती और अब गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। विधायक का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जमानत करा ली थी। वारंट के बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकी। हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। अधिवक्ता से बात कर जानकारी करेंगे। अदालत के आदेश का पालन करेंगे। नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है, उसपर अमल करेंगे।

रामपुर में धारा 144 लागू : रामपुर में कोरोना महामारी, संचारी रोग, बकरीद, बीएड प्रवेश परीक्षा आदि के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने फिर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से जारी कर दी है, जो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके प्रभावी होने तक सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग समूह बनाकर बिना अनुमति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

पुलिस ने चलाया अभियान : एसपी शगुन गौतम के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने मंगलवार को शहर में जगह-जगह घूमकर महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। एंटी रोमियो टीम की प्रभारी कंचन टोलिया द्वारा स्टार चौराहा, शाहबाद गेट, आंबेडकर पार्क, ज्वालानगर आदि स्थानों पर भ्रमण किया। यहां महिलाओं एवं बालिकाओं को रोककर उनसे बात की। उन्हें बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। इन कानूनों में वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर-1076 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त थानों पर भी एंटी रोमियो टीमें बनी हैं। इन नंबरों पर काल करके कोई भी महिला, युवती, किशोरी या बालिका पुलिस सहायता ले सकती है।

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