संपत्ति विवाद में तीन महीने के बच्चे की हत्या करने में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Amroha Court Sentenced Life Imprisonment संपत्ति के विवाद में तीन महीने के मासूम बच्चे की गोली मारकर हत्या करने वाले युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 07:51 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 10:09 PM (IST)
संपत्ति विवाद में तीन महीने के बच्चे की हत्या करने में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मंडी धनौरा के चांद्रा फार्म पर मार दी थी गोली

मुरादाबाद, जेएनएन। Amroha Court Sentenced Life Imprisonment : संपत्ति के विवाद में तीन महीने के मासूम बच्चे की गोली मारकर हत्या करने वाले युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में युवक के बेटे, पत्नी व सास की गवाही को आधार मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। 28 अक्तूबर 2017 को मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के चांद्रा फार्म पर मासूम मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने बताया कि चांद्रा फार्म निवासी बलवंत सिंह की ससुराल पंजाब के भटिंडा की है। उसका इकलौता साला बिंद्र सिंह मनोरोगी है।

बिंद्र सिंह के तीन महीने का बेटा मंजीत था। बलवंत सिंह की नजर भटिंडा स्थित उसकी संपत्ति पर थी। घटना के दो दिन पहले ही बिंद्र सिंह अपनी मां सुरजीत कौर व पत्नी के साथ चांद्रा फार्म आया था। यहां विवाद होने के बाद बलवंत सिंह ने मंजीत सिंह को गोली मार दी थी। गोली लगने से बलवंत की सास सुरजीत कौर भी घायल हुई थी। उपचार के ले जाते समय मंजीत की मौत हो गई थी। इस मामले में बलवंत के बेटे संदीप ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित को जेल भेज दिया था तथा बाद में वह जमानत पर छूट आया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-4 सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बलवंत के बेटे संदीप, पुत्रवधु हरविंद्र कौर व सास सुरजीत कौर ने गवाही दी थी। जिसके आधार पर अदालत ने सोमवार को बलवंत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हत्या के मामले में पिता ने दी नामजद तहरीर : कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 24 सितंबर को अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थिति में आम के पेड़ पर लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था। मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता ने सोमवार को कोतवाली पहुंचकर पड़ोसी गांव निवासी एक युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि आरोपित का उनके घर के मोबाइल नंबर पर अक्सर फोन आता था। वह उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। कई बार उससे लड़की का पीछा छोड़ने के लिए भी कहा गया था लेकिन वह नहीं माना।

उन्हें पूर्ण विश्वास है कि दुष्कर्म कर उनकी बेटी की हत्या उसी के द्वारा की गई है। मुकदमे में आरोपित का नाम शामिल करने की मांग की है। हालांकि, पुलिस इस मामले को ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देख रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि किशोरी स्वजन के कथन के मुताबिक सुबत सात बजे खेत पर चारा लेने गई थी या रात से गायब थी। मोबाइल की सीडीआर से भी पुलिस क्लू तलाश सकती है। प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि किशोरी की हत्या के मामले में पिता ने नामजद तहरीर दी है। सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है।

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