मुरादाबाद में नहीं चलेगी एंबुलेंस चालकाें की मनमानी, प्रशासन ने तय किया किराया, जानिए क्या निर्धारित किए दाम

Ambulance Fair News कोरोना महामारी में अब एंबुलेंस चालक मनमाने दाम तीमारदारों से नहीं वसूल सकेंगे। बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोरोना संक्रमित और बड़ी एंबुलेंस के किराए तय कर दिए गए हैं। तय किए गए किराए से अधिक रुपये वसूले गए।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 04:20 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 04:20 PM (IST)
मुरादाबाद में नहीं चलेगी एंबुलेंस चालकाें की मनमानी, प्रशासन ने तय किया किराया, जानिए क्या निर्धारित किए दाम
मुरादाबाद में नहीं चलेगी एंबुलेंस चालकाें की मनमानी

मुरादाबाद, जेेएनएन। Ambulance Fair News : कोरोना महामारी में अब एंबुलेंस चालक मनमाने दाम तीमारदारों से नहीं वसूल सकेंगे। बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कोरोना संक्रमित और बड़ी एंबुलेंस के किराए तय कर दिए गए हैं। तय किए गए किराए से अधिक रुपये वसूले गए तो ऐसे एंबुलेंस चालकों के खिलाफ प्रशासन महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा और एंबुलेंस लाइसेंस भी रद किया जाएगा। कोरोना महामारी में मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में मनमाने दाम वसूलने की खबराें काे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और रविवार को एंबुलेंस के दाम तय कर दिए है।

इन दामों के साथ ही चालक पैसा लेंगे। इसका रियलिटी चेक भी बीच-बीच में कराया जाता रहेगा। नार्मल मरीज को 10 किलोमीटर तक ले जाने के लिए 1000 रुपये, आक्सीजन के साथ 1500 रुपये, वेंटीलेटर वाली एंबुलेंस के 2000 हजार रुपये देने होंगे। यदि एंबुलेंस में कोरोना संक्रमित को ले जाया जाता है तो चालक को पीपीई किट के 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। बड़ी एंबुलेंस जिसमें सभी पैरा मेडिकल स्टाफ या चिकित्सक भी साथ जाता है तो उसकी फीस का भी भुगतान करना होगा।

कोरोना संक्रमित मरीज होने की स्थिति में इन सभी के साथ चालक की पीपीई किट के लिए भुगतान करना होगा। दस किमी से अधिक जाने पर करना हाेगा अतिरिक्त भुगतान 10 किलोमीटर से ज्यादा सादा एंबुलेंस के 30 रुपये प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस का 40 रुपये प्रति किलोमीटर और वेंटीलेटर वाली एंबुलेंस 100 रुपये प्रतिकिलोमीटर के हिसाब से तीमारदार को भुगतान करना होगा।

एंबुलेंस चालकों की मनमानी की रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी। इसके बाद उनके दाम तय कर दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई मनमाने पैसे वसूलता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डॉ. दिनेश कुमार प्रेमी, जिला सर्विलांस अधिकारी

एंबुलेंस का किराया अब तय कर दिया गया है। इससे अधिक किसी भी हाल में किराया नहीं लिया जाएगा। अगर इससे संबंधित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी। राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी 

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