रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के दो मुकदमों में अब पांच जनवरी को होगी सुनवाई
Azam Khan News दोनों मुकदमों में सांसद पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दो वर्गों में वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। फिलहाल अब पांच जनवरी को सुनवाई की जाएगी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Azam Khan News : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के दो मुकदमों में अब पांच जनवरी को सुनवाई होगी। आचार संहिता के दोनों मुकदमे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। इनमें एक मुकदमा बिलासपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा सिविल लाइंस कोतवाली में लिखा गया था। दोनों में सांसद पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दो वर्गों में वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को सुनवाई होनी थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में अगली तारीख पांच जनवरी तय की गई है। उधर, पूर्व विधायक युसूफ अली के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इसमें अब तीन जनवरी नियत की है। उनके खिलाफ वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें अटरिया गांव के सरकारी स्कूल और बिजली के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर लगाने का आरोप था।
लोक अदालत में निस्तारित होंगे साढ़े नौ हजार मुकदमे : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रामपुर में 11 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में साढ़े नौ हजार मुकदमे निस्तारित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वादकारी लोक अदालत के जरिए सुलह समझौते के आधार पर अपने मुकदमे निस्तारित कराएं। सुलह से वाद निपटाने से समाज में सौहार्द बढ़ने के समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 9500 वाद चिन्हित किए गए हैं।
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