हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करेगा कृषि विभाग

जासं मुरादाबाद किसानों को फसलों से संबंधित सामान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 08:00 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 08:06 PM (IST)
हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करेगा कृषि विभाग
हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करेगा कृषि विभाग

जासं, मुरादाबाद : किसानों को फसलों से संबंधित सामान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग जिलों की सभी तहसील में चार-चार एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रहा है। इसके लिए स्नातक बेरोजगार ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

उप कृषि निदेशक सीएल यादव ने बताया कि प्रशिक्षित कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले सभी सुविधाएं वन स्टाप शाप के माध्यम से दी जानी हैं। कृषि स्नातक व कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक के अलावा सहबद्ध विषय उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन में डिग्री धारक हों, लेकिन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ऐसे बेरोजगार एग्री जंक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 जुलाई की शाम पांच बजे तक लिए जाएंगे। आवेदन उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदक की आयु 30 जुलाई तक 40 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदकों के लिए आयु में पांच साल की छूट होगी। प्रत्येक विकास खंड में एक-एक और तहसील मुख्यालयों पर चार कुल मिलाकर बारह एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। जिन लोगों ने वर्ष 2020-21 में आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एग्री जंक्शन से किसानों के युवा बेटे-बेटी को रोजगार मिलने के बाद फसलों के लिए खाद-बीज आदि सामान आसानी से मिल सकेगा।

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आवेदक का एग्रीकल्चर से पढ़ा होना जरूरी

लाइसेंस के लिए आवेदक का एग्रीकल्चर से पढ़ाई जरूरी है। आवेदन आनलाइन होगा। सरकार से फ्री में लाइसेंस जारी होगा, चयनित होने वाले आवेदकों को कृषि विशेषज्ञ किसानों को समझाने के तरीके बताएंगे। प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि किस फसल में कितना फर्टिलाइजर, दवा बीज पड़ेगा यह योजना देश में युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने वाली है। विभाग बैंक से तीन लाख रुपये ऋण की भी सुविधा भी दिलाता है। चार से छह प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। लाइसेंस की कोई फीस नहीं लगेगी। जबकि अगर आपने अपने स्तर पर खाद का लाइसेंस लेना है तो 1251 रुपये फीस लगती है। ये पांच साल के लिए मान्य होता है। बीज के लिए एक हजार रुपये फीस लगती है, जो चार साल के लिए मान्य होता है। कीटनाशक की बिक्री के लिए 1500 रुपये फीस लगती है, यह लाइसेंस हमेशा के लिए मान्य होगा।

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