मां की हत्या करने पर बेटे को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने सम्भल में मां की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के बेटे को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ हत्यारे बेटे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 05:59 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 05:59 PM (IST)
मां की हत्या करने पर बेटे को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुरादाबाद, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने सम्भल में मां की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के बेटे को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ हत्यारे बेटे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने बताया कि सम्भल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के देहरी जग्गू गांव में स्व. भरत लाल शर्मा के तीन बेटे विकास, मोहित और आकाश हैं। जिसमें दो बेटे मोहित और विकास मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र लाइनपार में किराए पर मकान लेकर रहते थे। जबकि, छोटा बेटा आकाश गांव में मां मूर्ति देवी के साथ रहता था। मां ने तीनों बेटों के बीच जमीन और घर का बंटवारा कर दिया था। छोटा आकाश बेटा इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण वह अक्सर मां से झगड़ा करने के साथ ही मारपीट करता था।

आठ जून 2017 को बेटे आकाश ने रात करीब 11 बजे सोते समय मां मूर्ति देवी पर चाकू से हमला बोल दिया। इस दौरान उनके शरीर पर करीब 17 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के मामले में मृतका के बड़े बेटे मोहित शर्मा ने असमोली थाने में तहरीर देकर छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को एडीजे तृतीय इंतेखाब आलम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित आकाश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गवाहों के मुकरने के बाद भी मिली सजा

मां की हत्या करने पर अदालत ने छोटे बेटे आकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मुकदमे कई दिलचस्प मोड़ आए। केस में कुल सात गवाह थे, जिसमें चार गवाह परिवार के थे। लेकिन, परिवार के सभी गवाह अदालत में बयान देने के दौरान मुकर गए थे। इसके बाद साक्ष्य और बेहतर पैरवी के चलते आरोपित को सजा दिलाने में कामयाबी मिली।  

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