Accident by Bad Road : टूटी सड़क के कारण मौत हुई तो ठेकेदार को देना पड़ेगा एक लाख का जुर्माना
टूटी सड़क के तेज झटके से कभी गर्भवती का गर्भपात हो जाता है तो कभी रोगी की मौत हो जाती है। ऐसे हालात में सड़क बनाने वाली कंपनी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। आम लोगों को इस प्रावधान की जानकारी नहीं है।
मुरादाबाद, जेएनएन। टूटी सड़क के तेज झटके से कभी गर्भवती का गर्भपात हो जाता है तो कभी रोगी की मौत हो जाती है। ऐसे हालात में सड़क बनाने वाली कंपनी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। आम लोगों को नियम की जानकारी नहीं होने से घटिया सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी कानूनी कार्रवाई से बच जाती है।
राजकीय कोष से सड़क बनाने वाले ठेकेदार, कंपनी, एजेंसी संचालक सड़क निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से अनुबंध करते हैं। प्रत्येक सड़क की लाइफ लाइन निर्धारित होती है। निर्धारित समय के अंदर सड़क टूटती है तो उसके लिए निर्माण करने वाली एजेंसी जिम्मेदार होती है। कई सड़कों का हालत ये रहती है कि निर्माण होने के कुछ माह बाद ही वे टूट जाते हैं। सड़कों पर जगह-जगह पर गड्डे हो जाते हैं। कई बार इलाज कराने जाने वाली गर्भवती महिलाएं तेज झटके के कारण गर्भपात का शिकार भी हो जाती हैं। एंबुलेंस से अस्पताल जाते हुए गंभीर रोगियों की तेज झटके कारण कभी-कभी सांस भी रुक जाती है। इसके लिए मोटरयान अधिनियम में दंड का प्रावधान है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 198 ए में टूटी सड़कों से किसी व्यक्ति या रोगी को किसी प्रकार का नुकसान होता है, इसका जिक्र है। टूटी सड़क के कारण किसी गर्भवती का गर्भपात हो जाता है, सड़क पर तेज झटका लगने से गंभीर रोगी की मौत हो जाती है, या बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसके परिवार वाले जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को शिकायत कर सकते हैंं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम में पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं। नियम की जानकारी नहीं होने से पीड़ित परिवार शिकायत नहीं करते हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि टूटी सड़क से किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो सड़क निर्माण कराने वाली एजेंसी पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।