Abdullah Birth Certificate Case : सांसद आजम खां के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में प्रधानाचार्य ने दी गवाही
Abdullah Birth Certificate Case अदालत अब 29 सितंबर को सुनवाई करेगी। उधर अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में भी प्रधानाचार्य के बयान हो चुके हैं। उनसे शुक्रवार को जिरह होनी थी जो नही हो सकी। इसमें भी अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate Case : बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सेंटपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला सांसद के बेटे अब्दुल्ला से जुड़ा है।
अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके मुकाबले प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला की उम्र कम है और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। लेकिन, निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी थी। तब अब्दुल्ला चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में नवेद मियां ने अब्दुल्ला की उम्र के शैक्षिक प्रमाण पत्र हासिल कर लिए, जिसमें उनकी उम्र 25 साल से कम थी। इसी को आधार बनाकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद कर दी थी। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी मुकदमे की सुनवाई चल रही है। अब्दुल्ला की शिक्षा सेंटपाल स्कूल से हुई थी, इसलिए अभियोजन ने स्कूल के प्रधानाचार्य को भी गवाह बनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य की गवाही पूरी हो गई है। अब उनसे जिरह होना बाकी है। अदालत अब 29 सितंबर को सुनवाई करेगी। उधर, अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में भी प्रधानाचार्य के बयान हो चुके हैं। उनसे शुक्रवार को जिरह होनी थी, जो नही हो सकी। इसमें भी अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी।