दुकान के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी चुकाना होगा
परचून की दुकान पर सामान लेने आई नौ साल की बच्ची के साथ दुकानदार ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घिनौनी करतूत के बाद आरोपित को पाक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। परचून की दुकान पर सामान लेने आई नौ साल की बच्ची के साथ दुकानदार ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घिनौनी करतूत के बाद आरोपित को पाक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुहम्मद अकरम ने बताया कि कांठ थाना क्षेत्र के एक गांव में विजेंद्र कुमार परचून की दुकान संचालित करता था। उसकी दुकान से गांव की ही नौ साल की बच्ची अक्सर सामान लेने के लिए आती थी, इस दौरान अकेला देखकर वह पहले बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता। लेकिन, बच्ची उसकी अश्लील हरकतों को समझ नहीं पाती थी। एक जून 2019 को दोपहर दो बजे बच्ची विजेंद्र की दुकान पर सामान लेने पहुंची। इस दौरान दुकानदार ने बहाने से उसे अंदर बुला लिया। इसके बाद शटर बंद करके नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बेहोश हो गई। उधर, काफी देर तक बेटी के घर नहीं आने पर स्वजन उसे इधर-उधर खोज रहे थे। दुकान पर भी देखा, लेकिन दुकान का शटर बंद था। इसके कुछ देर बाद होश आने पर बिजेंद्र ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। घर पहुंचकर बच्ची ने आपबीती सुनाई। बच्ची की हालत देख परिवार के लोगों के होश उड़ गए थे। जिसके बाद स्वजनों की तहरीर पर कांठ थाने में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई हुई थी। पुलिस मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपित को पकड़ लिया था। इस मामले में पाक्सो कोर्ट तृतीय के एडीजे सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित विजेंद्र कुमार को 20 साल के कारावास के साथ ही एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि से 50 हजार रुपये पीड़िता के स्वजन को दिए जाएंगे।