मुरादाबाद में किशोरी से दुष्कर्म पर 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी देना होगा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा। बिलारी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था मुकदमा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आरोपित जुर्माने की धनराशि नहीं अदा करता तो उसे छह माह अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 09:48 AM (IST) Updated:Tue, 26 Jan 2021 09:48 AM (IST)
मुरादाबाद में किशोरी से दुष्कर्म पर 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी देना होगा
जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी।

मुरादाबाद, जेएनएन। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक एमपी सिंह ने बताया कि साल 2015 में बिलारी थाना क्षेत्र के धर्मपुर कला निवासी रामजीमल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के स्वजनों ने इस मामले में बिलारी थाना क्षेत्र में आरोपित के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सोमवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपित रामजीमल को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आरोपित जुर्माने की धनराशि नहीं अदा करता तो उसे छह माह अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी।

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