वर्षा से फसल नष्ट होने पर किसान को मिलेगा क्षतिपूर्ति

जनपद में आकस्मिक वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आगामी दिनों में भी इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की फसल धान मक्का बाजरा ज्वार मूंगफली तिल अरहर व मिर्च को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 05:08 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 05:08 PM (IST)
वर्षा से फसल नष्ट होने पर किसान को मिलेगा क्षतिपूर्ति
वर्षा से फसल नष्ट होने पर किसान को मिलेगा क्षतिपूर्ति

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद में आकस्मिक वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आगामी दिनों में भी इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की फसल धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर व मिर्च को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

उप निदेशक कृषि डा. अशोक उपाध्याय ने बताया कि कवर किए गए जोखिम में स्थानीय आपदा के तहत खड़ी फसल को असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कंपनी की ओर से सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। खरीफ 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने अधिसूचित फसल धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर पर बीमा कराया है। असामयिक वर्षा के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई है। ऐसे किसान तत्काल (72 घंटे के अंदर) सूचना टोल फ्री नंबर 1800120909090 या 18002660700 पर काल करके अवगत करा दें। कृषि विभाग के कर्मचारी या अपने नजदीकी बैंक शाखा पर भी अवगत करा सकते हैं।

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