शाइन सिटी के कर्मचारी व धोखेबाज भतीजे की जमानत याचिका निरस्त

न्यायाधीश याग्नेश चंद्र पांडे ने धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोपित मनीष कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 09:32 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 09:32 PM (IST)
शाइन सिटी के कर्मचारी व धोखेबाज भतीजे की जमानत याचिका निरस्त
शाइन सिटी के कर्मचारी व धोखेबाज भतीजे की जमानत याचिका निरस्त

विधि संवाददाता, मीरजापुर : न्यायाधीश याग्नेश चंद्र पांडे ने धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोपित मनीष कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अपने भतीजे मनीष कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध 43 लाख 80 हजार रुपये को धोखाधड़ी व फर्जी कागजातों के आधार पर शाइन सिटी इंफ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पिता व आरोपित के दादा राधारमण श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद मेच्योरिटी के पूर्व होने की तिथि से पहले ही शाइन सिटी के कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर खुद को नामिनी बताते हुए रुपये निकाल लिए।

जिस समय वादी मुकदमा पिता की मृत्यु के कारण दाह संस्कार व तेरही में व्यस्त थे। उसी समय आरोपित ने जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर पाल ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए न्यायालय को आरोपी द्वारा किए गए धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा से अवगत कराते हुए पुलिस द्वारा किए जा रहे विवेचना में एकत्रित साक्ष्य दिखाते हुए जमानत याचिका निरस्त करने पर बल दिया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए यह तथ्य पाया गया कि शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, शाइन सिटी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक के पद पर राशिद नसीम थे।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका में पारित आदेश के क्रम में शाइन सिटी ग्रुप आफ कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध प्रदेश की विभिन्न जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत कुल 284 अभियोग की विवेचना संपादित की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड द्वारा अपने सहयोगी व कर्मचारियों के माध्यम से जनता के द्वारा इन्वेस्ट किए गए लाखों करोड़ों रुपये को धोखाधड़ी व जालसाजी करके गमन किया गया है।

आरोपित मनीष कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध 43 लाख 80 हजार रुपये का गमन करने का आरोप लगाया गया है जो काफी बड़ी रकम है व अन्य तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी मनीष कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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