किसानों को आपदा से उबारने में संकटमोचक बनेगा पीएम फसल बीमा
ागरण संवाददाता मीरजापुर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आपदा से उबारने में संकटमोचक साबित होगी। बाढ़ आंधी ओले तेज बारिश से फसल के नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लेते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए इच्छुक किसान 30 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आपदा से उबारने में संकटमोचक साबित होगी। बाढ़, आंधी, ओले, तेज बारिश से फसल के नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लेते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए इच्छुक किसान 30 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य किसानों की फसल को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। वर्ष 2021 की खरीफ सीजन (जुलाई-सितंबर) में धान, मक्का, बाजरा, कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा होगा। खरीफ के सभी फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। उप निदेशक कृषि डा. अशोक उपाध्याय ने बताया कि खरीफ 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर एवं मिर्च को अधिसूचित किया गया है। जिसमें 2 प्रतिशत प्रीमियम धान में 1380.74, मक्का में 460.98, बाजरा में 540.88, ज्वार में 542.14, तिल में 178.20, मूंगफली में 1794.12, अरहर में 1253.04 एवं मिर्च में 2500 रूपये प्रति हेक्टेयर जमा करना होगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनपद में लगभग 3 लाख 24 हजार 113 किसान पंजीकृत है।
वर्शन
आपदा से किसानों की फसलें नष्ट होती है, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पीएम फसल बीमा योजना से काफी हद तक किसानों की क्षतिपूर्ति हो सकती है। इच्छुक किसान 30 जुलाई तक बीमा करा लें।
- डा. अशोक उपाध्याय, उप निदेशक कृषि, मीरजापुर।