मनरेगा श्रमिकों को दी कानून के बारे में जानकारी

छानबे ब्लाक के ग्रामसभा भटेवरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में मनरेगा श्रमिकों को निश्शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इसमें अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में नामांकन को 25 फीसद आरक्षण की बात बताई गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 04:35 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 04:35 PM (IST)
मनरेगा श्रमिकों को दी कानून के बारे में जानकारी
मनरेगा श्रमिकों को दी कानून के बारे में जानकारी

जागरण संवाददाता, गैपुरा (मीरजापुर) : छानबे ब्लाक के ग्रामसभा भटेवरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में मनरेगा श्रमिकों को निश्शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इसमें अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में नामांकन को 25 फीसद आरक्षण की बात बताई गई।

शिविर में महिलाओं को बताया कि वे महिला कानून अधिकार, महिला यौन उत्पीड़न, मनरेगा कार्यों में उत्पीड़न, मनरेगा मजदूरी उत्पीड़न, आवास उत्पीड़न के संबंध में जिलाधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करा सकती हैं। मनरेगा श्रमिकों को लोक अदालत से लाभ निश्शुल्क दिया जाता है। खास बात यह है कि लोक अदालत की ओर से दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है। किसी भी न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। इस मौके पर न्यायालय के राम आसरे सरोज, जयप्रकाश सरोज, दीपचंद दुबे, बीडीओ उषा पाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रविकांत ओझा, ग्राम विकास अधिकारी सौम्या सिंह, ग्राम प्रधान विकास कुमार सरोज, तकनीकी सहायक संतोष सिंह आदि थे।

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