निर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत कराएं पंजीयन : डीएम

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय श्रम बंधु समिति की बैठक शनिवार को हुई। इसमें बैठक के उद्देश्य उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन निर्माण कार्य के सापेक्ष अधिष्ठान पंजीयन व शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत सेस जमा कराने का निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 08:02 PM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 08:02 PM (IST)
निर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत कराएं पंजीयन : डीएम
निर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत कराएं पंजीयन : डीएम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय श्रम बंधु समिति की बैठक शनिवार को हुई। इसमें बैठक के उद्देश्य, उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, निर्माण कार्य के सापेक्ष अधिष्ठान पंजीयन व शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत सेस जमा कराने का निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिया।

सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया गया कि उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत योजनाएं संचालित हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मातृत्व, शिशु व बालिका मदद योजना के तहत मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरुष कामगार को छह हजार एकमुश्त देय है। महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा एक हजार की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में दी जाती है।

बताया कि श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अधिक से अधिक पंजीयन कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से कराया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी कौशलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शिशु के पुत्र होने पर एकमुश्त 20 हजार तथा पुत्री होने पर 25 हजार प्रति शिशु की दर से दिया जाता है। परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान बालिका होने अथवा कानूनी रूप से बालिका गोद लेने पर 25 हजार की सावधि जमा मिलता है।

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