असहायों को निश्शुल्क दी जाती है विधिक सेवा

लालडिग्गी स्थित लायंस स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और निशुल्क विधिक सहायता विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय एवं सिविल जज जूनियर डिविजन शक्ति सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। पूर्ण कालिक सचिव ने बालक व बालिकाओं को संविधान के प्रस्तावना व सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उददेश्य के बारे में बताया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Jan 2020 07:45 PM (IST) Updated:Sat, 18 Jan 2020 11:28 PM (IST)
असहायों को निश्शुल्क दी जाती है विधिक सेवा
असहायों को निश्शुल्क दी जाती है विधिक सेवा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : लालडिग्गी स्थित लायंस स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और निश्शुल्क विधिक सहायता विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय एवं सिविल जज जूनियर डिविजन शक्ति सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। पूर्ण कालिक सचिव ने बालक व बालिकाओं को संविधान के प्रस्तावना व सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उददेश्य के बारे में बताया।

उन्होंने शक्तियां, शुल्क व शासकीय गुप्त बात अधिनियम, अपील प्रक्रिया नियमावली तथा आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 3 लाख से कम आय वाले असहाय, गरीब, महिलाओं व पुरुषों को निश्शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराता है। अपर सिविल जज शक्ति सिंह ने निश्शुल्क न्याय प्रक्रिया को सरल तरीके से उपलब्ध कराने की जानकारी विस्तार से दिया। कहा कि भारत के संविधान में सूचना का अधिकार बनाया गया है। जिसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। जिला शासकीय अधिवक्ता सुमेश्वर मिश्र, सुरेश त्रिपाठी, सुरेंद्र दूबे, अमानुल्लाह अंसारी ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विनय अग्रवाल, दीपक श्रीवास्तव, मनीष सिंह आदि रहे।

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