आधार से आगामी गेहूं खरीद में फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश

- किसान को दर्ज कराना होगा अपना व संबंधी का आधार - आगामी एक अप्रैल से 15 जून तक किसानों से

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 05:23 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 05:23 PM (IST)
आधार से आगामी गेहूं खरीद में फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश
आधार से आगामी गेहूं खरीद में फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश

- किसान को दर्ज कराना होगा अपना व संबंधी का आधार

- आगामी एक अप्रैल से 15 जून तक किसानों से होगी गेहूं खरीद

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तर्ज पर आगामी वर्ष 2021-22 से गेहूं खरीद होने जा रही है। पारदर्शिता के लिए क्रय केंद्र पर विपणन निरीक्षक किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किसानों से खरीद हो सकेगी। इसके लिए पंजीयन के दौरान किसान को स्वयं और अपने पुत्र या खास संबंधी का भी आधार विवरण दर्ज कराना होगा।

विध्याचल मंडल में गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 के तहत खरीद आगामी एक अप्रैल से आरंभ होकर 15 जून तक चलेगी। गेहूं खरीद में फर्जीवाड़ा रोकने के साथ ही पारदर्शिता के लिए आधार से बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। आगामी गेहूं खरीद से किसानों से आधार का अंगूठा लगवाकर सत्यापन के बाद ही खरीद होगी। पंजीयन के दौरान किसान को आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित नाम आदि विवरण दर्ज कराना होगा। साथ ही बिक्री के समय क्रय केंद्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित नहीं होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का भी आधार सहित विवरण दर्ज कराना होगा। पिछले धान खरीद के दौरान जनपद के मीरजापुर, लालगंज, मड़िहान और चुनार तहसील में लगभग 28598 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि विक्रय के बाद केंद्र प्रभारी से पावती भी अवश्य प्राप्त कर लें। किसी प्रकार की समस्या होने पर किसान टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 पर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील स्तर पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लाक पर विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। हांलाकि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों को गेहूं विक्रय के लिए पंजीकरण नहीं कराना होगा। पंजीकरण को संशोधन करके पुन: लाक करना होगा।

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