किसान अपनी मर्जी से करा सकेंगे फसल बीमा
किसान अब अपनी मर्जी से फसल बीमा करा सकेंगे। किसानों को बाध्यता नहीं रहेगी। उप निदेशक कृषि डा. अशोक उपाध्याय ने बताया कि फसल बीमा नहीं कराना चाहते है तो अनिवार्य रूप से केसीसी धारक किसान को बैंक में लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। बैंक में प्रार्थना पत्र नहीं देने पर बैंक बीमा की प्रीमियम धनराशि काट ली जाएगी। खरीफ 2020-21 हेतु सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : किसान अब अपनी मर्जी से फसल बीमा करा सकेंगे। किसानों को बाध्यता नहीं रहेगी। उप निदेशक कृषि डा. अशोक उपाध्याय ने बताया कि फसल बीमा नहीं कराना चाहते है तो अनिवार्य रूप से केसीसी धारक किसान को बैंक में लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। बैंक में प्रार्थना पत्र नहीं देने पर बैंक बीमा की प्रीमियम धनराशि काट ली जाएगी। खरीफ 2020-21 हेतु सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। उप निदेशक कृषि डा. अशोक उपाध्याय ने बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजनान्तर्गत फसलों का बीमा करा सकते है। कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित न होने, विलम्ब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से किसानों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभांवित किया जाए।