जिला जज ने कहा, अनाथ बच्चों को दिलाएं लाभ

जागरण संवाददाता मीरजापुर जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 08:41 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 08:41 PM (IST)
जिला जज ने कहा, अनाथ 
बच्चों को दिलाएं लाभ
जिला जज ने कहा, अनाथ बच्चों को दिलाएं लाभ

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ दिलाने का आदेश दिया है। सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि कोविड के दौरान जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं। उनके जीवन को संवारने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना है। उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल शासन के द्वारा रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है। उनकी श्रेणी तय की गई है। योजना में 18 साल के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड -19 से हो गई है या फिर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 2020 से पहले हो गई थी और दूसरे की मौत कोविड काल में हो गया हो अथवा दोनों की मौत एक मार्च 2020 से पहले हो गई थी। इसके अलावा जीरो से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो गई हो और वह परिवार का मुखिया हो। वर्तमान में जीवित में माता-पिता सहित परिवार की आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे बच्चों को योजना में शामिल किया जाएगा। उनको छह से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। 11 से 18 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। इसके अलावा बालिकाओं के शादी के लिए भी रुपये दिए जाएंगे।

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