जिला प्रशासन की अवधि खत्म नहीं पहुंचे समिति पदाधिकारी

सहकारी समिति कृषि के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा दिया गया समय सीमा आखिरकार खत्म हो गया। बावजूद इसके इन समितियों का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 14 Mar 2020 06:55 PM (IST) Updated:Sat, 14 Mar 2020 06:55 PM (IST)
जिला प्रशासन की अवधि खत्म 
नहीं पहुंचे समिति पदाधिकारी
जिला प्रशासन की अवधि खत्म नहीं पहुंचे समिति पदाधिकारी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सहकारी समिति कृषि के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा दिया गया समय सीमा आखिरकार खत्म हो गया। बावजूद इसके इन समितियों का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जनपद में बनी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन एक बार फिर एक सप्ताह का अंतिम मौका देने जा रहा है। इस बार भी अपना पक्ष नहीं रखने पर इन निष्क्रिय समितियों के निबंधन को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मित्रसेन वर्मा द्वारा 26 कृषि सहकारी समितियों में से 20 कृषि सहकारी समितियों के परिसमापक नियुक्त कर दिया है। साथ ही इन 20 कृषि समितियों के परिसमापकों द्वारा समिति के सचिवों को नोटिस जारी करते हुए सात दिन में अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था, जिससे समिति के पदाधिकारी अपने मूल कागजात समेत कार्यालय में पहुंचकर अपने पक्ष को रख सके। बावजूद इसके कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। सोनभद्र के उम्भा कांड के बाद जनपद में भी शासन के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा पंजीकृत कृषि सहकारी समितियों की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद वर्तमान समय में कृषि समितियों की उपयोगिता नहीं होने के कारण निबधन निरस्त करने की कार्रवाई सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही है।

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मीरजापुर में है 26 कृषि समितियां

सोनभद्र के उम्भा कांड के बाद मीरजापुर की 26 कृषि सहकारी समितियों की जांच की गई। जांच के बाद धनावल संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड, संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड ढेबरा, संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड घरवाह, ददरा ज्वाइंट सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड चेरूईराम, सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड विजयपुर, संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड मड़िहान, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड पटेहरा कला, संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड अमोई, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड बड़ौही, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड खंतरा, संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड सुगापाख, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड बेदौली, सरसवां संयुक्त सहकारी खेती समिति लिमिटेड, सामूहिक सहकारी खेती समिति लिमिटेड देवरी उत्तर, ददरी खुर्द सहकारी खेती समिति लिमिटेड, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड सेरूआ, संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड कसेरूआ, भूदान सहकारी खेती समिति लिमिटेड विनोवापुर मेवड़ी और भूदान सहकारी खेती समिति लिमिटेड सहिरा रानीबारी के संचालकों को परिसमापकों ने नोटिस जारी किया है।

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वर्जन

मीरजापुर की 26 कृषि सहकारी समितियों में से 20 के परिसमापक नियुक्त कर दिए गए हैं। इन परिसमापकों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में कृषि सहकारी समितियों से संबंधित प्राविधानों के तहत समिति के सचिवों को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया है। नोटिस का सात दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा है। इसके मददेनजर एक बार फिर सात दिन का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद इनके निबंधन को समाप्त कर दिया जाएगा।

- मित्रसेन वर्मा, सहायक आयुक्त व सहायक निबधक सहकारिता, मीरजापुर।

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