पांच तक बिके सभी वाहनों का आज तक होगा पंजीयन

जागरण संवाददाता मीरजापुर संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आधार से अब पारदर्शिता संग

By JagranEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 04:17 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 04:17 PM (IST)
पांच तक बिके सभी वाहनों का आज तक होगा पंजीयन
पांच तक बिके सभी वाहनों का आज तक होगा पंजीयन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आधार से अब पारदर्शिता संग धार आएगी। आधार प्रमाणीकरण एवं जीएसआर 240 ई के तहत मोटरयानों के डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश भर में नई व्यवस्था आगामी आठ दिसंबर से लागू होने जा रही है। इसके मददेनजर परिवहन आयुक्त ने पांच तक बिके सभी वाहनों के लिए पंजीयन के लिए जनरेट किए गए एप्लीकेशन इसके पूर्व छह दिसंबर तक करने की हिदायत दी है।

परिवहन विभाग में वाहन व सारथी एप संबंधी सेवाओं में आधार प्रमाणीकरण की सेवा आरंभ कर दी गई है। साथ ही जीएसआर 240 ई द्वारा पूरी तरह से निर्मित मोटरयानों के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। जिसके तहत डीलर प्वाइंट का वाहन कर शुल्क जमा करते ही पंजीयन चिह आवंटित होने की व्यवस्था की गई है। एआरटीओ विवेक शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्रय के बाद राज्य में ही पंजीकृत होने पर अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त होने और डीलर स्तर पर ही संबंधित जनपद का पंजीयन चिह वाहन पोर्टल पर स्वत: जनरेट होना, प्रदेश में क्रय कर उत्तर प्रदेश के बाहर पंजीकृत कराने वाली पूरी तरह से निर्मित बाडी वाली वाहनों तथा चेसिस क्रय कर बाडी का निर्माण कराने के उपरांत पंजीकृत होने वाले वाहनों में अस्थायी पंजीयन छह माह के लिए वैद्य होगा। डीलर स्तर पर अपलोड होने के बाद जिस जनपद में पंजीयन चिह आवंटित हो रहा है। संबंधित जनपद के पंजीयन अधिकारी द्वारा चिह अनुमोद किया जाएगा। वर्जन

आधार प्रमाणीकरण संबंधी दिशा निर्देश शासन से मिला है। इस बाबत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि पांच दिसंबर तक बिक्री सभी वाहनों के पंजीयन के लिए जनरेट किए गए एप्लीकेशन को प्रत्येक दशा में छह दिसंबर तक डिस्पोज करें।

- संजय तिवारी, संभागीय परिवहन अधिकारी, विध्याचल मंडल।

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