कैश एंड कैरी बना गैस एजेंसियों की कमाई का जरिया

कैश एंड कैरी बना गैस एजेंसियों की कमाई का जरिया

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Feb 2020 11:43 PM (IST) Updated:Thu, 27 Feb 2020 06:05 AM (IST)
कैश एंड कैरी बना गैस एजेंसियों की कमाई का जरिया
कैश एंड कैरी बना गैस एजेंसियों की कमाई का जरिया

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा दी गई कैश एंड कैरी (सीएनसी) की सुविधा गैस एजेंसियों की कमाई का जरिया बन कर रह गई है। डिलेवरी के लिए सीएनसी चार्ज लेने के बावजूद उपभोक्ता को गैस डिलेवरी होने पर पैसा देना पड़ रहा है और मजबूरन ठगे जा रहे हैं। हांलाकि गैस सिलेंडर की बुकिग कराते समय कैश एंड कैरी (सीएनसी) का चयन करने पर उपभोक्ताओं को 27.60 रूपया वापस मिलेगा, लेकिन सीनएनसी का चयन करने के बाद हाकर घर पर गैस डिलेवरी नहीं करेगा। उपभोक्ताओं को स्वयं गैस गोदाम पर जाकर सिलेंडर लेना होगा।

उपभोक्ता वर्तमान समय में गैस के आसमान छूते दामों से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसियां रोज ग्राहकों की जेब पर डाका डाल रही हैं और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। गैस एजेंसियों द्वारा यह खेल कैश एंड कैरी (सीएनसी) के नाम पर किया जा रहा है। कैश एंड कैरी अर्थात तेल कंपनियों की ओर से गोदाम पर आकर गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 27.60 रूपए की छूट है, लेकिन डिलर्स द्वारा सीएनसी को उपभोक्ताओं को देने की बजाए इसको अपने जेब में रख लिया जा रहा है। विध्यवासिनी गैस एजेंसी के सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गैस सिलेंडर की बुकिग कराने के दौरान ग्राहकों को सीएनसी का चयन करना होता है। सीएनसी का चयन करने पर ग्राहकों को 27.60 रूपया काटकर ग्राहकों को सिलेंडर गोदाम से उपलब्ध कराया जाता है। शहर में ऐसे कई एरिया हैं जहां एजेंसी की गाडिय़ां नहीं पहुंचती हैं। मजबूरन लोगों को गोदाम से सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ----------

गैस सिलेंडर

बेसिक मूल्य : 882.38 रूपया

सी जीएसटी : 22.06 रूपया

एस जीएसटी : 22.06 रूपया

सिलेंडर का मूल्य : 926.50 रूपया

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गैस उपभोक्ता : 251284

इंडियन आयल कार्पोरेशन : 150813

भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन : 80175

हिदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन : 20296

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ग्राहकों को नहीं दे रहे सीएनसी की जानकारी

गैस एजेंसी संचालकों और विभागीय लोगों द्वारा ग्राहकों को सीएनसी (कैश एंड कैरी) छूट की जानकारी नहीं दी जा रही है, इसके चलते उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नियमत: गैस एजेंसियों को बुकिग पर्ची में ही रिबेट दिया जाना चाहिए। ग्राहकों को नियम की जानकारी देने के लिए गैस गोदाम में नहीं लिखा गया है। जिससे ग्राहकों को छूट की जानकारी नहीं मिल पा रही है और ग्राहकों को अपने खर्च पर सिलेंडर ले जाना पड़ता है।

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पांच किमी से अधिक होम डिलेवरी पर अतिरिक्त चार्ज

गोदाम से पांच किमी के दायरे में गैस सिलेंडर की आपूíत की जाती है। पांच किमी से अधिक की दूरी पर आपूíत कराने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है।

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कैश एंड कैरी (सीएनसी) की सुविधा सरकार द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। सीएनसी की सुविधा नहीं लेने वाले उपभोक्ता बुकिग कराते समय ही चयन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को गोदाम से गैस स्वयं ले जाना होगा।

- उमेशचंद्र, जिला पूíत अधिकारी, मीरजापुर।

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