आरोपित को चार साल की सजा, पांच सौ रुपये जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने अपहरण की आरोपित को चार साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने पैरवी की।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 May 2020 05:45 PM (IST) Updated:Wed, 27 May 2020 05:45 PM (IST)
आरोपित को चार साल की 
सजा, पांच सौ रुपये जुर्माना
आरोपित को चार साल की सजा, पांच सौ रुपये जुर्माना

जासं, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने अपहरण की आरोपित को चार साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार जिगना थानाक्षेत्र के सदईपुर गांव निवासी सौखीलाल पुत्र जगदंबा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि सात मार्च 2016 को शाम चार बजे वह कीर्तन सुनने बाहर गया था और शाम छह बजे वापस लौटा। जब वापस आया तो उसकी तीन वर्षीय बेटी शालू घर पर नहीं थी। आसपास पता करने पर जानकारी मिली की पड़ोस की रहने वाली कमल कुमार उर्फ चिड़िया उसे अपने साथ ले गई और जाते समय शालू काफी रो रही थी। पीड़िता के पिता ने अगले ही दिन जिगना थाने में मामला पंजीकृत कराया था।

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