दहेज उत्पीड़न के आरोपित को दो वर्ष की सुनाई सजा

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा द्वारा पत्नी के दहेज उत्पीड़न आरोपित को दो वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न दिए जाने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने की।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 12 Jun 2020 06:12 PM (IST) Updated:Fri, 12 Jun 2020 06:12 PM (IST)
दहेज उत्पीड़न के आरोपित
को दो वर्ष की सुनाई सजा
दहेज उत्पीड़न के आरोपित को दो वर्ष की सुनाई सजा

जासं, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा द्वारा पत्नी के दहेज उत्पीड़न आरोपित को दो वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न दिए जाने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने की। गलती से कल की खबर में दहेज उत्पीड़न की जगह हत्यारोपित प्रकाशित हो गया था। अभियोजन के अनुसार मृतका के पिता हरिश्चंद्र पुत्र मद्धमा निवासी लखमापुर, अमोई थाना देहात कोतवाली ने अपनी बेटी शैला की शादी 2009 में लालगंज थानाक्षेत्र के लहंगपुर रेही गांव निवासी रामेश्वर पुत्र छोटेलाल से की थी। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। उन हालातों में भी शैला मेहनत मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करती रही और प्रताड़ना सहती रही। 13 अप्रैल 2017 को भी उसे बुरी तरह से मारापीटा गया जिससे आजिज आकर उसने 14 अप्रैल 2017 को शाम चार बजे आत्महत्या कर ली। इसकी प्राथमिकी मृतका के पिता ने 16 अप्रैल 2017 को लालगंज थाने में दर्ज कराई थी।

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